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कंपनियों से हैं परेशान तो यूं जाएं उपभोक्ता फोरम के दरवाजे तक

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 08, 2015 04:00 pm IST,  Updated : Jul 11, 2015 09:28 am IST

नई दिल्ली: बड़े-बड़े बैनर, कंपनियों के लोकलुभावन वादों के बीच उनकी जालसाजी के उकता गए हैं और समझ नहीं आ रहा है ऐसे में आप किससे मदद मांगे तो हम आपको बता दें कि उपभोक्ता

consumer forum

कहां दर्ज कराएं शिकायत-
1. यदि सामान की लागत 20 लाख रुपए से कम है तो जिला मंच में शिकायत कर सकते है।
2. यदि सामान की लागत 20 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है तो राज्य आयोग में जा सकते है।
3. यदि सामान की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है के लिए शिकायत राष्ट्रीय आयोग में होगी। कंज्यूमर अपनी शिकायत उस जिले के कोर्ट में कर सकता है, जिसमें विक्रेता का ऑफिस, दुकान, शोरूम आदि हो। कंज्यूमर अपने हिसाब से आसपास की अदालत नहीं चुन सकता।

हर कंस्युमर फोरम में एक फाइलिंग काउंटर होता है, जहां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक शिकायत दाखिल की जा सकती है।

फीस-
1. एक लाख रुपए तक के मामले के लिए – 100 रुपए
2. एक लाख से 5 लाख रुपए तक के मामले के लिए – 200 रुपए
3. 10 लाख रुपए तक के मामले के लिए – 400 रुपए
4. 20 लाख रुपए तक के मामले के लिए – 500 रुपए
5. 50 लाख रुपए तक के मामले के लिए – 2000 रुपए
6. एक करोड़ रुपए तक के मामले के लिए – 4000 रुपए

कोर्ट का आदेश पालन न करने पर
विपक्ष अगर कोर्ट का आदेश पालन न करे तो उसे शिकायतकर्ता को दस हज़ार रुपए की पेनल्टी और तीन साल तक की सज़ा दी जा सकती है। सज़ा भुगतने के बाद भी आदेश का पालन करना बाकी रहता है तो जरूरत के मुताबिक आदेश का पालन करवाने के लिए प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है।

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