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दिल्ली हाईकोर्ट ने BSF जवान से पत्नी की मुलाकात कराने का आदेश दिया

 Written By: IANS
 Published : Feb 10, 2017 08:16 pm IST,  Updated : Feb 10, 2017 08:16 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने शुक्रवार को 'लापता' बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव से उनकी पत्नी को मिलने देने पर सहमति दे दी। तेज बहादुर यादव को पत्नी से दो दिनों के लिए मिलने की इजाजत दी गई है।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने शुक्रवार को 'लापता' बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव से उनकी पत्नी को मिलने देने पर सहमति दे दी। तेज बहादुर यादव को पत्नी से दो दिनों के लिए मिलने की इजाजत दी गई है। यादव द्वारा 'खराब खाने' का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से हंगामा शुरू हो गया था। 

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न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने बीएसएफ को निर्देश दिया कि यादव की पत्नी को जम्मू एवं कश्मीर की बटालियन में उनसे मिलने और दो दिन तक उनके साथ रुकने दिया जाए। अदालत ने मामले की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है।

यादव की पत्नी शर्मिला ने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। शर्मिला ने यह याचिका तब दायर की जब परिवार के सदस्यों और खुद उनका यादव से तीन दिन तक संपर्क नहीं हो सका था।

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने बीएसएफ की तरफ से अदालत को बताया कि यादव 'लापता नहीं' हैं, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर के सांबा में दूसरी बटालियन में स्थानांतरित किया गया है।

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