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कोर्ट के फैसले का विनम्रता से सम्मान करता हूं: सलमान

 Written By: India TV News Desk
 Published : Dec 10, 2015 01:22 pm IST,  Updated : Dec 10, 2015 07:28 pm IST

सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का कहना है कि सलमान को सजा देने के लिए सबूत काफी नहीं हैं।

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मुंबई: सलमान खान को हिंट एंड रन मामले में बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट से बरी होने के बाद सलमान खान घर पहुंच गए है। उनके घर के बाहर फैन्स का हुजूम उमड़ पड़ा है और वहां जश्न का माहौल है। सलमान ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते है।

बता दे कि अभियोजन पक्ष सलमान पर कोई भी आरोप तय नहीं कर पाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सलमान को सजा देने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।

हाईकोर्ट को फैसले की दस बडी बातें..

  • कोर्ट ने कहा कि सलमान पर आरोप साबित नहीं होता है उन्हें बरी किया जाता है.. 
  • 2002 के हिट-एंड-रन केस के सभी आरोपों से सलमान को बरी किया जाता है..
  • कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर पाया..
  • कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल का बयान संदेहास्पद है..
  • कोर्ट में साबित नहीं हुआ कि सलमान नशे में थे..
  • ये भी साबित नहीं हुआ कि हादसे के वक्त सलमान ड्राइव कर रहे थे..
  • भीड़ की वजह से सलमान घायलों की मदद नहीं कर सके..
  • सलमान खान लोगों के गुस्से से बचने के लिए भागे..
  • बांद्रा पुलिस सलमान खान का पासपोर्ट लौटाए.. और सलमान खान के सभी बेल बॉन्ड्स वापस किए जाएं..

आपको बता दें कि सलमान फिलहाल सुल्तान की शूटिंग में व्यस्त थे और वो सीधा शूटिंग से ही बांबे हाईकोर्ट पहुंचे थे। सलमान खान को पहले इस मामले में स्वयं कोर्ट में पेश न होने से छूट मिली हुई थी, लेकिन बांबे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सलमान खान को खुद फैसले के दौरान उपस्थित रहना है। गौरतलब है कि सलमान खान से जुड़ा यह मामला साल 2002 का है। सेशन कोर्ट इससे पहले सलमान को 5 साल की सजा सुना चुकी है।

अभियोजन पक्ष नहीं साबित कर पाया कि सलमान पीकर गाड़ी चला रहे थे-

साल 2002 के हिट एंड रन मामले में बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि उस दिन सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। आपको बता दें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और उनकी लैंड क्रूजर ने उस दिन फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें एक लोग की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में लगातार तीन दिनों से सुनवाई जारी है। 5 साल जेल के मामले में सलमान खान पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ए आर जोशी ने प्रमुख गवाह रवींद्र पाटिल के बयान पर भी संदेह जताया था।

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