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पुराने नोट 30 जून तक बदलवा सकते हैं एनआरआई

 Written By: Bhasha
 Published : Jan 07, 2017 03:45 pm IST,  Updated : Jan 07, 2017 03:45 pm IST

नई दिल्ली: भारतीय नागरिक जो विदेशों में जाकर बस गये हैं वे 30 जून तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट नये नोट से बदलवा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने

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नई दिल्ली: भारतीय नागरिक जो विदेशों में जाकर बस गये हैं वे 30 जून तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट नये नोट से बदलवा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज यह घोषणा की।

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मंत्रालय ने कहा कि इन नोटों को बदलने के प्रावधान, विदेशी विनिमय प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात एवं आयात) नियमन, 2015 की अधिसूचना से संबद्ध होंगे जिसमें मुद्रा को स्वदेश लाने की सीमा प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।

यह घोषणा, बेंगलूरू में होने जा रहे तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से एक दिन पहले की गई है। इस सम्मेलन में दुनियाभर में रह रहे भारतीयों के शामिल होने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है, भारत के उन नागरिकों के लिये जो भारत में नहीं रह रहे हैं, नोट बदलने की सुविधा 30 जून 2017 तक उपलब्ध होगी ताकि उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक भारत यात्रा की योजना बनाने के लिये उपयुक्त समय मिल सके।

मंत्रालय ने यह भी कहा है नेपाल और भूटान के लोगों पर फेमा के प्रावधान अलग से लागू होंगे।

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