औरंगाबाद (महाराष्ट्र): शिवसेना के विधायक हर्षवर्धन जाधव को एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर आर ककानी ने औरंगाबाद जिले के कन्नड़ के विधायक को कल दोषी ठहराया।
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न्यायाधीश ने भादसं की धाराओं 353 (जनसेवक को अपना कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना) और 332 (जनसेवक को अपना कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के लिए जानबूझकर उसे चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों के लिए एक एक साल की कैद की सजा सुनायी। सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने विधायक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पांच जनवरी, 2011 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तत्कालीन विधायक जाधव की स्थानीय पुलिस से तब कहासुनी हुई थी जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के काफिले में घुसने का प्रयास किया था। चव्हाण जिले के दौरे पर थे। जाधव ने पुलिस घेरा को तोड़कर अपने वाहन से पुलिस अधिकारियों को टक्कर मारने की कोशिश की थी। जब पुलिस निरीक्षक एस कोकने ने उन्हें रोका तब उन्होंने उन पर हमला किया।
जाधव मनसे छोड़कर 2014 में शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे।