नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में राष्ट्री य राजमार्गों और स्टेशट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। हालांकि उसमें यह भी साफ है कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगे। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी।
चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्देश जारी किया है। सभी राज्योंट और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के मुख्य। सचिव और डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।
इससे पहले 6 दिसंबर को राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाने का विरोध कर रहे शराब कारोबारियों की दलीलों पर तंज कसते हुए कहा था कि इसकी होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कोर्ट ने राजमार्गों पर बढ़ती शराब की दुकानों पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।