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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ बोले-अदालत के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं, सभी समान हैं

Edited By: Kajal Kumari Published : Feb 05, 2023 07:50 am IST, Updated : Feb 05, 2023 08:15 am IST

भारत के मुख्य न्यााधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के लिए कोई आम या खास नहीं होता, कोर्ट की नजर में सभी समान हैं।

CJI Chandrachud- India TV Hindi
Image Source : TWITTER मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़

Supreme Court: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि अदालत के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और कोर्ट के लिए हर मामला महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हर किसी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र की सेवा करता है और सही मायनों में यह एक "लोगों की अदालत" है क्योंकि यह भारत के लोगों की सामूहिक विरासत है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन, उच्चतम न्यायालय में सैकड़ों मामले अपनी डॉकेट पर होते हैं और न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के कर्मचारियों को इन मामलों को तुरंत निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सबने इसे  सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त मेहनत की है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पिछले तीन महीनों में 12,471 मामलों का निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च, 2020 से 30 अक्टूबर, 2022 के बीच शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की।

अदालत के लिए सभी समान हैं, कोई खास नहीं

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "अदालत के लिए, कोई बड़ा या छोटा मामला नहीं है - हर मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों की शिकायतों से जुड़े छोटे और नियमित मामले हैं और इनसे जुड़े सभी संवैधानिक और न्यायशास्त्रीय महत्व के मुद्दे सामने आते रहते हैं। ऐसी शिकायतों को दूर करने में अदालत हमेशा संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और कार्य का निर्वहन समान रूप से करती है। " 

CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे को मेटा स्केल पर अपडेट किया है। हम सुनवाई के हाइब्रिड मोड के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करना जारी रख रहे हैं, जो देश के किसी भी हिस्से से पार्टियों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देता है।"

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों में, अदालत ने निजता के अधिकार, निर्णयात्मक स्वायत्तता और यौन और प्रजनन विकल्पों जैसे मौलिक अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा देकर संविधान की परिवर्तनकारी दृष्टि को आगे बढ़ाया है। हमारी अदालत लैंगिक समानता के एक मजबूत प्रस्तावक के रूप में उभरी है, चाहे वह विरासत के कानूनों की व्याख्या हो या सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करना हो।

भारत में संवैधानिक अदालतों से कोई भी संपर्क कर सकता है

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने कानून को मानवीय बनाने और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संविधान की भाषा का उपयोग करने की मांग की है। "अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आपराधिक न्याय प्रशासन मानवाधिकारों के ढांचे से अलग नहीं है।" 

उन्होंने कहा "सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। अदालत ने 1980 के दशक में जनहित याचिका के माध्यम से लोकस स्टैंडी की आवश्यकता को कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाने की सुविधा प्रदान की है, यानी "अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आपराधिक न्याय प्रशासन मानवाधिकारों के ढांचे से अलग नहीं है। कोई भी भारत में संवैधानिक अदालतों से संपर्क कर सकता है।" 

उन्होंने कहा " अदालत ने अपने सामाजिक और आर्थिक नुकसान के कारण अदालतों से संपर्क करने के साधनों से वंचित व्यक्तियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। इसने नागरिकों को समान शर्तों पर राज्य के साथ बातचीत करने के लिए एक स्थान प्रदान किया है। बदले में, कानून के शासन को हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों के लिए एक दैनिक वास्तविकता बनाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए अदालत को किया गया है।" 

अदालत हमारे नागरिकों को अन्याय से बचाने के लिए मौजूद है

CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भारतीय लोगों के दैनिक जीवन के संघर्षों का इतिहास है। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में हर सुबह सूची का उल्लेख 60-100 मामलों के बीच कहीं भी होता है। इन प्रतीत होने वाले अनुरोधों के माध्यम से, हम राष्ट्र की नब्ज को महसूस कर सकते हैं। इन सबसे ऊपर, इस विशिष्ट नागरिक-केंद्रित पहल में संदेश एक आश्वासन है कि अदालत हमारे नागरिकों को अन्याय से बचाने के लिए मौजूद है, उनकी स्वतंत्रता हमारे लिए उतनी ही कीमती है और न्यायाधीश हमारे नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध में काम करते हैं।"

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