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दरगाह बनाम मंदिर विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने कार्तिगई दीपम जलाने का दिया आदेश, पहले के फैसले को रखा बरकरार

 Edited By: Amar Deep @amardeepmau
 Published : Jan 06, 2026 11:23 am IST,  Updated : Jan 06, 2026 11:45 am IST

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित कार्तिगई दीपम को लेकर अपना आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत दीपक जलाने का आदेश दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कार्तिगई दीपम जलाने का दिया आदेश।- India TV Hindi
हाईकोर्ट ने कार्तिगई दीपम जलाने का दिया आदेश। Image Source : PTI

थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश को ही बरकरार रखा है। बता दें कि इस मामले में हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग की थी। इससे पहले भी कोर्ट ने पर्व की दिन कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय आदेश को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते लागू नहीं किया जा सका था।

दीपक जलाने का आदेश बरकरार

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक दरगाह के पास तिरुपरकुंड्रम पहाड़ियों पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर, जिसे 'दीपथून' कहा जाता है, दीपक जलाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर पत्थर का स्तंभ (दीपथून) स्थित है, वह भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है।

ASI का परामर्श जरूरी

कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को इस मुद्दे को समुदायों के बीच मतभेदों को सुलझाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि यह पहाड़ी एक संरक्षित स्थल है, इसलिए वहां की जाने वाली कोई भी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से परामर्श के बाद ही दीपक जलाया जा सकता है और इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने फैसले का किया स्वागत

याचिकाकर्ता, राम रविकुमार ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भगवान मुरुगा के भक्तों की जीत बताया। याचिकाकर्ता ने कहा, “अदालत ने एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया है। सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी गई है। दीपथून पर दीपक प्रज्वलित किया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना का हवाला देते हुए सरकार द्वारा आज प्रस्तुत तर्कों को अदालत ने खारिज कर दिया, अदालत ने कहा कि ये सरकार की निष्क्रियता को दर्शाते हैं। यह फैसला तमिलनाडु के हिंदुओं और मुरुगन भक्तों की जीत है।”

थिरुपरंकुंद्रम विवाद का इतिहास

भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों में से एक तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक प्राचीन शिला-कटी मंदिर है और यह एक प्रमुख तीर्थस्थल है। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है। मंदिर और दरगाह के बीच तनाव 1920 से चला आ रहा है, जब पहली बार पहाड़ी के स्वामित्व को लेकर विवाद हुआ था। एक दीवानी अदालत के फैसले, जिसे प्रिवी काउंसिल ने भी बरकरार रखा, ने पुष्टि की कि दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, पहाड़ी सुब्रमण्यस्वामी मंदिर की है। हालांकि, इस फैसले में अनुष्ठानों या दीपम परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था।

दीपम विवाद

दीपम प्रज्वलन विवाद का विषय 1994 में तब सामने आया जब एक श्रद्धालु ने हाई कोर्ट से मंदिर के पास उचीपिल्लैयार कोविल मंडपम के पास पारंपरिक स्थल से अनुष्ठान को पहाड़ी की चोटी पर दरगाह के निकट स्थित दीपदून स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। 1996 में, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दीपम को आमतौर पर मंडपम के पास पारंपरिक स्थान पर ही जलाया जाना चाहिए, यह निर्देश एकमात्र न्यायिक आदेश है जो इस अनुष्ठान के लिए मान्यता प्राप्त स्थल को परिभाषित करता है।

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