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धनबाद में वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, मांगे नए आंकड़े

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Oct 06, 2025 10:15 pm IST,  Updated : Oct 06, 2025 10:17 pm IST

झारखंड हाई कोर्ट ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह धनबाद में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए धनबाद नगर निगम को धन मुहैया कराने के संबंध में कंपनी के रुख से उसे अवगत कराए।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : FILE (PTI)

झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) को निर्देश दिया है कि वह धनबाद में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए धनबाद नगर निगम को धन मुहैया कराने के संबंध में कंपनी के रुख से उसे अवगत कराए। 

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने सोमवार को ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस याचिका में धनबाद में कोयले के परिवहन के कारण बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर चिंता जताई गई है।

BCCL को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

अदालत ने BCCL को विशेष रूप से धन आवंटन के बारे में जानकारी देने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम ने न्यायालय को अवगत कराया कि कोयला कंपनी (BCCL) ने प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है।

कोर्ट ने मांगी अद्यतन रिपोर्ट

वहीं, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने हलफनामे में जुलाई 2025 के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि धनबाद में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह स्वीकार न करते हुए धनबाद में प्रदूषण की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है।  इससे पहले, उच्च न्यायालय ने सरकार, धनबाद नगर निगम और बीसीसीएल को धनबाद में वायु प्रदूषण के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। (इनपुट- भाषा)

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