Friday, March 29, 2024
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Covid-19 को फैलने से रोकने के लिए औरंगाबाद में 15 जुलाई तक लगा कर्फ्यू, आवश्‍यक सेवाओं को मिलेगी छूट

आदेश में कहा गया है कि अत: इसे देखते हुए प्रशासन ने उन दुकानों को बंद रखने का का फैसला किया है जिनके मालिक या कर्मचारी बुजुर्ग (60 साल या इससे अधिक आयु के) हैं।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 03, 2020 14:50 IST
Curfew imposed in Aurangabad to contain COVID-19 spread- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Curfew imposed in Aurangabad to contain COVID-19 spread

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की पुलिस ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल चिकित्सा सेवाओं और उद्योगों से जुड़े वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित दुकानों से ही आवश्यक सामान खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश शुक्रवार से लागू हो गया और 15 जुलाई तक लागू रहेगा।

इस बीच एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को कोविड-19 के 200 नए मामले आने के साथ ही क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 6,243 पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि अभी शहर में 2,995 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,969 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि जिले में इस संक्रामक रोग से अब तक कम से कम 279 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने की कवायद के तहत लातूर जिले के प्रशासन ने कहा कि जिन दुकानों के मालिक या कर्मचारी बुजुर्ग हैं उन्हें लॉकडाउन तक बंद रखा जाएगा। जिलाधीश जी श्रीकांत द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार जिले में कोविड-19 से मरने वाले अधिकतर लोग बुजुर्ग मरीज हैं। आदेश में कहा गया है कि अत: इसे देखते हुए प्रशासन ने उन दुकानों को बंद रखने का का फैसला किया है जिनके मालिक या कर्मचारी बुजुर्ग (60 साल या इससे अधिक आयु के) हैं।

अधिकारी ने बताया कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति दुकान में काम करते हुए पाया गया तो दुकान पर जुर्माना लगाया जाएगा और प्रशासन लॉकडाउन खत्म होने तक उसे बंद कर देगा। आदेश में कहा गया है कि सभी चिकित्सा कर्मियों को इस नियम से छूट दी गई है।

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