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Lockdown3.0: महाराष्ट्र के इन पांच जिलों में नहीं होगी शराब बिक्री की अनुमति

 Edited By: India TV News Desk
 Published : May 04, 2020 02:42 pm IST,  Updated : May 04, 2020 02:42 pm IST

औरंगाबाद में स्थित शराब बनाने की फैक्टरियां और बॉटलिंग इकाइयां उत्पादन फिर से शुरू कर सकती हैं लेकिन जिले में इसकी बिक्री पर रोक रहेगी।

Lockdown3.0: liquor sale will not be allowed in these five districts of Maharashtra- India TV Hindi
Lockdown3.0: liquor sale will not be allowed in these five districts of Maharashtra

मुंबई। महाराष्ट्र के पांच जिलों ने शराब की बिक्री की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि गैर निषिद्ध जोनों में शराब सहित गैर जरूरी सामान की दुकानें सोमवार से खुल सकेंगी। सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा और अमरावती जिलों के प्रशासनों ने निर्देश जारी किए हैं कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इनमें से एक जिले के कलेक्टर ने कहा कि यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम के पालन में और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। सूत्रों ने बताया कि बुलढाणा और अमरावती प्रशासन ने भी शराब की बिक्री पर 17 मई तक रोक जारी रखने और जरूरी सामान की बिक्री की इजाजत देने का फैसला किया है।

औरंगाबाद में स्थित शराब बनाने की फैक्टरियां और बॉटलिंग इकाइयां उत्पादन फिर से शुरू कर सकती हैं लेकिन जिले में इसकी बिक्री पर रोक रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागपुर नगर निकाय ने भी शहर में शराब बेचने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है।

उन्होंने बताया कि यह नगर निकाय का निर्णय है और नागपुर जिला कलेक्टर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब है कि शराब की बिक्री शहर में नहीं होगी लेकिन ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र के लिए शराब की बिक्री राजस्व का प्रमुख स्रोत है।

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