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सिर्फ लासइसेंस आधार पर ही दी जाए मोबाइल सिग्नल बूस्टर आयात की मंजूरी: CBIC

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 13, 2021 11:38 pm IST,  Updated : Aug 13, 2021 11:38 pm IST

सीबीआईसी ने कहा है कि इसके अलावा वॉकी-टॉकी सेट के कुछ मॉडल भी ई-कॉमर्स मंचों पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें भी दूरसंचार विभाग की नियामकीय जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है।

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सिर्फ लासइसेंस आधार पर ही दी जाए मोबाइल सिग्नल बूस्टर आयात की मंजूरी: CBIC Image Source : FILE

नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों से वायरलेस उपकरणों के अनधिकृत आयात पर अंकुश लगाने तथा लाइसेंस के आधार पर ही मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर के आयात की अनुमति देने को कहा है। सभी प्रमुख मुख्य आयुक्तों (सीमा शुल्क) को भेजी सूचना में सीबीआईसी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने ग्रे-मार्केट और ई-कॉमर्स मंचों पर अनधिकृत मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर की आसानी से उपलब्धता पर चिंता जताई है। 

सीबीआईसी ने कहा कि मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर का अवैध तरीके से परिचालन लाइसेंसधारी सेल्युलर दूरसंचार सेवाप्रदाताओं (टीएसपी) के लिए चिंता का विषय है। इन रिपीटरों की वजह से टीएससी को सेवाओं की गुणवत्ता का वांछित स्तर कायम रखने में दिक्कत आती है।

सीबीआईसी ने कहा है कि इसके अलावा वॉकी-टॉकी सेट के कुछ मॉडल भी ई-कॉमर्स मंचों पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें भी दूरसंचार विभाग की नियामकीय जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के मौजूदा आयात नीति प्रावधानों के अनुसार, मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर और वॉकी-टॉकी सेट पारेषण उपकरण की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आयात लाइसेंस की जरूरत होती है।

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