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आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, घर बैठे मिलेगी अब ये सुविधा

यूआईडीएआई ने बताया कि आधार में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा में सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आधार अपडेट आवेदन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 22, 2021 13:34 IST
Good news for Aadhaar card holders, update data online with self service update portal- India TV Paisa
Photo:UIDAI

Good news for Aadhaar card holders, update data online with self service update portal

नई दिल्‍ली। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सेल्‍फ सर्विस अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के जरिये आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, जन्‍म तिथि, लिंग, पता और भाषा में घर बैठे बदलाव कर सकते हैं। 12 अंकों की विशिष्‍ट संख्‍या को जारी करने वाली संस्‍था यूआईडीएआई ने ट्विटर पर कहा कि यदि आप आधार में अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो आप यह सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (SSUP) द्वारा कर सकते हैं।

यूआईडीएआई ने बताया कि आधार में नाम, जन्‍मतिथि, लिंग, पता और भाषा में सेल्‍फ सर्विस अपडेट पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाइन आधार अपडेट आवेदन के लिए रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक ओटीपी प्राप्‍त होगा। आधार कार्ड में अन्‍य अपडेट जैसे परिवार का मुखिया/ अभिभावक जानकारी या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार कार्डधारक को आधार सेवा केंद्र या पंजीकरण/अपडेट सेंटर पर भौतिक रूप से जाना होगा।

कितनी बार आधार डाटा अपडेट किया जा सकता है

आधार कार्ड में डाटा को अपडेट करने की एक सीमा निश्चित है। यूआईडीएआई ने बताया कि आधार में नाम को पूरे जीवन में केवल दो बार अपडेट कराया जा सकता है। इसी प्रकार लिंग को केवल एक बार और जन्‍मतिथि को भी विशेष परिस्थितियों में केवल एक बार ही बदलवाया जा सकता है।

ऑनलाइन अपडेट के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज

यूआईडीएआई ने बताया कि डाटा अपडेट कराने के लिए कार्डधारक को निम्‍नलिखित दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होगी:

नाम: पहचान प्रमाणपत्र की स्‍कैन कॉपी

जन्‍मतिथि: जन्‍म प्रमाणपत्र की स्‍कैन कॉपी

लिंग: मोबाइल/फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये ओटीपी

पता: पते के प्रमाणपत्र की स्‍कैन कॉपी

भाषा: कोई दस्‍तावेज आवश्‍यक नहीं

क्‍या आधार में पूरा नाम बदला जा सकता है

आधार में एक बाद दर्ज होने के बाद आप एक नया नाम नहीं बदलवा सकते। यूआईडीएआई ने बताया कि आधार कार्ड में दर्ज नाम में केवल मामूली बदलाव करवा सकते हैं, जिसमें स्‍पेलिंग गलती, सिक्‍वेंस चेंज, शॉर्ट से फुल नेम और शादी के बाद नाम में बदलाव को अपडेट करवा सकते हैं।

 

 

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