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टैक्स रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग टाइम घटकर हुआ 10 दिन, कभी लगते थे 82 दिन

5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।

Edited By: India TV Paisa Desk
Published : Sep 06, 2023 10:30 IST, Updated : Sep 06, 2023 10:30 IST
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Photo:PIXABAY इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले औसत समय में काफी कमी आई है और यह घटकर अब महज 10 दिन रह गए हैं।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बीते मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। टैक्सपेयर द्वारा वेरिफिकेशन के बाद किए जाने वाले प्रोसेस को आसान और फास्ट बनाया गया है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, सीबीडीटी  ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही कोशिशों को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

औसत प्रोसेसिंग टाइम में बड़ा बदलाव

खबर के मुताबिक, सीबीडीटी ने कहा कि एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग टाइम AY 2019-20 के लिए 82 दिनों और AY 2022 के लिए 16 दिनों की तुलना में घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग इंस्टैंट और कुशल तरीके से टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईटीआर फाइलिंग में भी तेजी

आईटीआर फाइलिंग में भी काफी तेजी देखने को मिली है। सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक, 5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। 5 सितंबर तक निर्धारण वर्ष 2023-24 के 6 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं. यही वजह है कि 88 प्रतिशत से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गए हैं। चालू एसेसमेंट ईयर के लिए 2.45 करोड़ से ज्यादा रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं।

कुछ तरह के आईटीआर को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं

खबर के मुताबिक, विभाग करदाताओं से कुछ जानकारी या कार्रवाई के अभाव में कुछ तरह के आईटीआर को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 14 लाख आईटीआर को सोमवार तक टैक्सपेयर्स द्वारा वेरिफाई किया जाना बाकी है। करीब 12 लाख वेरिफाई आईटीआर हैं जिनके बारे में विभाग ने और जानकारी मांगी है. सीबीडीटी ने करदाताओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि वे ऐसे कम्यूनिकेशन का जल्दी जवाब दें।

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