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बंगाल में बेरोजगार SSC कर्मचारी मायूस न हों, सीएम ममता बनर्जी ने खोल दिया खजाना

 Published : Apr 26, 2025 07:28 pm IST,  Updated : Apr 26, 2025 07:28 pm IST

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट द्वारा नौकरी गंवाने वाले SSC ग्रुप C और D कर्मचारियों को मासिक भत्ता देने का फैसला किया है। साथ ही पहलगाम हमले के पीड़ितों और शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है।

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SSC ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। Image Source : PTI

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने SSC के बेरोजगार ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को तब तक मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है, जब तक इस मामले का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाता। इसके साथ ही, सरकार ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के तेहट्टा निवासी एक शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है।

कोर्ट ने रद्द की थी नौकरियां

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी गई थीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगार शिक्षकों को नया पैनल बनने तक काम जारी रखने और इस साल दिसंबर तक वेतन लेने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि योग्य शिक्षक स्कूल जाएंगे और उन्हें वेतन मिलता रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों को काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है।

किसे मिलेंगे कितने पैसे?

शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि ग्रुप C कर्मचारियों को हर महीने 25,000 रुपये और ग्रुप D कर्मचारियों को 20,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जैसे कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। सरकार ने फैसला किया है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को यह भत्ता मिलता रहेगा। सरकार का यह फैसला अधर में लटके ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के लिए फौरी राहत लेकर आया है।

क्या है यह पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में SSC भर्ती घोटाले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं के चलते 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी थीं। इस फैसले से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है, लेकिन गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए भत्ता देने का फैसला लिया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ सहारा मिल सके।

आतंक पीड़ितों के साथ दिखाई एकजुटता

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के साथ भी राज्य सरकार ने एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा, नदिया के तेहट्टा के एक सैनिक की शहादत को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के तेहट्टा गांव के रहने वाले सेना के हवलदार जे. अली शेख जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। (रिपोर्ट: ओंकार सरकार)

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