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सलमान ख़ान हिट एण्ड रन मामला: “ न शराब पी थी और न ही कार चला रहा था।“

 Written By: India TV News Desk
 Published : Mar 27, 2015 05:39 pm IST,  Updated : Mar 28, 2015 05:54 pm IST

मुम्बई: बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान ने 2002 के हिट एण्ड रन मामले में शुक्रवार को कोर्ट से कहा कि वह हादसे के वक़्त वह कार नहीं चला रहे थे और उन्होंने शराब भी नहीं पी

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मुम्बई: बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान ने 2002 के हिट एण्ड रन मामले में शुक्रवार को कोर्ट से कहा कि वह हादसे के वक़्त वह कार नहीं चला रहे थे और उन्होंने शराब भी नहीं पी रखी थी।

 अभियोग पक्ष के वकील के अनुसार सलमान ने कोर्ट को बताया कि उनका ड्राइवर कार चला रहा था और उन्होंने शराब नहीं पी रखी थी।

49 वर्षीय ने इस आरोप का लगातार खंडन किया कि वह हादसे के समय नशे में थे और वह अपनी टोयोटा कार लैण्ड क्रूज़र बहुत तेज़ रफ़्तार से चला रहे थे।

28 सितंबर, 2002 को तड़के हुए इस हादसे में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की जान चली गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।

अपने अंगरक्षक रविन्द्र पाटिल सहित अन्य गवाहों की गवाही का जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि "मेरे बाएं तरफ़ का दरवाज़ा खुल नही पा रहा था इसलिए मुझे ड्राइवर के दरवाज़े की तरफ़ से उतरना पड़ा।"

सलमान ने स्वीकार किया कि वह अपने दूसरे ड्राइवर का इंतज़ार करते समय कुछ देर के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठे थे।

इसके पहले सलमान ने अपना बयान दर्ज करने वक्त मीडिया को वहां से दूर रखने का आवेदन अदालत में दिया था, जिसे यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने हालांकि सलमान की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने साथ ही मीडिया को भी निर्देश दिया कि वह सलमान का पूरा बयान दर्ज होने के बाद ही रिपोर्ट करे।

उन्होंने मीडिया को यह निर्देश भी दिया कि वह मुद्दे पर कोई राय न बनाएं और सिर्फ अदालत की सुनवाई पर स्पष्ट रिपोर्ट दें।

इससे पहले सलमान पूर्वाह्न 11 बजे मुंबई के सत्र अदालत पहुंचे और मामले से संबंधित बयान दर्ज कराया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे।

सलमान को इस मामले में पेश होने के आदेश दिए गए थे और धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने को कहा गया था। यह मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

सप्ताह की शुरुआत में ही अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप घरात ने अपनी दलील पेश की थी।

न्यायाधीश देशपांडे ने सलमान के वकील श्रीकांत सिवाड़े की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज करने की अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि सलमान को काले हिरण के शिकार व हथियार रखने के मामले में जोधपुर की अदालत में पेश होना है।

गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 तड़के सलमान की सफेद टोयोटा लैंड क्रुजर बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से जा टकराई थी और घटनास्थल से फरार हो गई।

बेकरी के बाहर सो रहे एक मजदूर की वहीं मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे। सलमान को अगली सुबह बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

 

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