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ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रपये करने को मंत्रिमंडल कल दे सकता है मंजूरी

 Written By: Bhasha
 Published : Mar 14, 2017 11:28 pm IST,  Updated : Mar 14, 2017 11:28 pm IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर कल विचार कर सकता है।

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नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर कल विचार कर सकता है। इसके अलावा विधेयक आय स्तर में वृद्धि को देखते हुए कानून में संशोधन संसद के बजाए सरकारी आदेश के जरिये करने का अधिकार केंद्र सरकार को देने की बात कहता है। 

एक सूत्र ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल कल ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर कल विचार कर सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक कल होने वाली है। कानून में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 20 लाख कर मुक्त ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। पिछले महीने केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में इस पर सहमति जतायी थी। 

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