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शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी और पीटर मुखर्जी पर हत्या के आरोप तय

 Written By: Bhasha
 Published : Jan 17, 2017 03:36 pm IST,  Updated : Jan 17, 2017 03:36 pm IST

इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में CBI की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं।

Sheena bora muder case- India TV Hindi
Sheena bora muder case

मुम्बई: इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में CBI की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं।

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सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय आरोपों के बारे में बताया गया। उन्होंने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। जस्टिस एच. एस. महाजन ने मामले में सुनवाई एक फरवरी से जारी रखने का फैसला किया।  सभी तीन आरोपियों को भादंसं (IPC) की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण):, 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोपित किया गया। 

इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं। मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी। 

इसके अलावा इंद्राणी पर IPC की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। 

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इंद्राणी, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी और संजीव आज अदालत में मौजूद थे। वे अलग-अलग बैठे हुए थे और बाद में अदालत के बाहर वे अपने वकीलों से बातचीत करते हुए पाए गए। 

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