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केरल में कम होने का नाम नहीं ले रहा कोरोना का कहर, 14 हजार से ज्यादा नए केस, 142 मौतें

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 06, 2021 10:05 pm IST,  Updated : Jul 06, 2021 10:05 pm IST

केरल में मंगलवार को कोरना वायरस से संक्रमण के 14,373 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सूबे में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 29,96,094 हो गई।

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केरल में मंगलवार को कोरना वायरस से संक्रमण के 14,373 नए मामले सामने आए। Image Source : PTI REPRESENTATIONAL

तिरुवनंतपुरम: केरल में मंगलवार को कोरना वायरस से संक्रमण के 14,373 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सूबे में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 29,96,094 हो गई। वहीं, राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान में 18-23 साल के कॉलेज के छात्रों, निजी बस कर्मचारियों और प्रवासी कामगारों को तरजीह देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने ऐसे लोगों को पर्यटन स्थल पर जाने की इजाजत देने की बात कही है जिन्होंने कोविड का टीका लगवा लिया है और जिनके पास आरटी-पीसीआर निगेटिव सर्टिफिकेट है।

सूबे में एक लाख से ज्यादा ऐक्टिव केस

सरकार ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि 10,751 व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 28,77,557 हो गई है। आंकड़े के मुताबिक, इस समय केरल में कुल 1,04,105 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के कारण हाल ही में हुई 142 मौतों के साथ सूबे में इस घातक वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,960 हो गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य में अब तक, 2,37,68,112 सैंपल्स की जांच की गई है।

कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने का निर्णय
मुख्यमंत्री पिनारई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में संक्रमण दर के अनुसार क्षेत्रों को पुनर्वर्गीकृत करने के बाद कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि जो आगंतुक टीका लगवा चुके हैं और जिनके पास RT-PCR निगेटिव प्रमाण पत्र हैं, उन्हें पर्यटन स्थलों पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, अगर कोरोना के मामलों में कमी आती है तो ही सरकार अन्य ढील देने के बारे में सोचेगी। सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए 18-23 वर्ष की आयु के कॉलेज छात्रों, अतिथि श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों) और निजी बस कर्मचारियों को वरीयता देने का भी निर्णय लिया।

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