Friday, April 26, 2024
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इस राज्य में पांच जनवरी तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू, New Year का जश्न मनाने की भी अनुमति नहीं

शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया था।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 14, 2020 21:30 IST
No public new year celebration in Shimla as night curfew to continue till Jan 5- India TV Hindi
Image Source : ANI प्रदेश सरकार ने वायरस की रोकथाम के लिये रात्रि कर्फ्यू को पांच जनवरी तक बढ़ा दिया है, लिहाजा इन जिलों में नव वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगी पाबंदियां पांच जनवरी तक जारी रहेंगी। प्रदेश सरकार ने वायरस की रोकथाम के लिये शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में रात्रि कर्फ्यू को पांच जनवरी तक बढ़ा दिया है, लिहाजा इन जिलों में नव वर्ष का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई बैठक में रात्रि कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया।

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भारद्वाज ने कहा कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकारी कार्यालयों में सप्ताह के छठे दिन भी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था रहेगी। शादी-समारोहों में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार के 27 दिसंबर को तीन साल पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य पर राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में वर्चुअल प्रोग्राम होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच जनवरी तक पहले की तरह ही किसी भी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की शर्त कायम रहेगी।

जारी रहेंगी ये पाबंदियां

  1. शिमला, मंडी, कांगड़ा व कुल्लू में रात्रि कफ्र्यू रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक।
  2. कार्यक्रमों में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
  3. राजनीतिक कार्यक्रम भी वर्चुअली होंगे।
  4. मुंडन, जन्मदिन, शादी, पार्टी व अन्य समारोह की एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
  5. बिना अनुमति के कार्यक्रम पर पांच से  50 हजार रुपये तक जुर्माना।
  6. बसों में क्षमता से 50 फीसद सवारियां ही सफर कर सकेंगी

इस बीच प्रदेश में 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में दो संक्रमितों की मौत हो गई। धर्मशाला अस्पताल में मनियारा पालमपुर के 54 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति और सहौड़ा कांगड़ा के 61 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। शिमला के रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल में 60 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई। मंडी में चार संक्रमितों की मौत हो गई।

मृतकों में मंडी शहर की पैलेस कॉलोनी के 74 वर्षीय बुजुर्ग, बालीचौकी पंजैंई निवासी 56 वर्षीय व्यक्ति, बिलासपुर के रोड़ा सैक्टर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग और हमीरपुर से रेफर दहोटा भोरंज निवासी 95 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई।  शिमला में 66 और 71 वर्षीय दो बुजुर्ग महिलाओं ने दम तोड़ा। ऊना में आजाद नगर निवासी 72 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। 

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