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टीवी चैनलों के लिए वार्षिक नवीकरण नियमों में ढील: नायडू

 Written By: Bhasha
 Published : Nov 11, 2016 01:26 pm IST,  Updated : Nov 11, 2016 01:26 pm IST

नयी दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए वार्षिक नवीकरण नियमों में ढील देने का फैसला किया है और मौजूदा प्रसारक नियत तिथि से

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नयी दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए वार्षिक नवीकरण नियमों में ढील देने का फैसला किया है और मौजूदा प्रसारक नियत तिथि से 60 दिन पहले केवल वार्षिक स्वीकृति शुल्क का भुगतान करके परिचालन जारी रख सकते है। 

नायडू ने कहा, कारोबार को आसान बनाने की सरकार की पहल के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मौजूदा रूप में टीवी चैनलों के लिए वार्षिक नवीकरण कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि जिन प्रसारकों को अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग की स्वीकृति दी गई है, वे तय तिथि से मात्र 60 दिन पहले वार्षिक स्वीकृति शुल्क का भुगतान करके अपना परिचालन जारी रख सकते हैं जिसे आगामी एक वर्ष के लिए चैनल का प्रसारण जारी रखने की स्वीकृति के तौर पर देखा जाएगा। 

यहां इकोनॉमिक एडीट्र्स सम्मेलन को संबोधित कर रहे मंत्री ने कहा कि इस फैसले से 963 चैनलों एवं टेलीपोर्टों को लाभ होगा। 

नायडू ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कारोबार करने को आसान बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मेादी की सोच को लेकर प्रतिबद्ध है और वह हितधारकों के साथ विचार विमर्श करके इस दिशा में और कदम उठाना जारी रखेगा। 

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