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बजट 2017: इनकम टैक्स में छूट पर लगी आस, अभी ये हैं टैक्स स्लैब

 Written By: India TV News Desk
 Published : Feb 01, 2017 11:48 am IST,  Updated : Feb 01, 2017 11:48 am IST

हर बजट में नौकरपेशा आदमी की आस इसी पर टिकी रहती है कि आयकर में कितनी छूट मिलेगी। देखना ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली टैक्स में कोई राहत देने जा रहे हैं या

Income Tax- India TV Hindi
Income Tax

हर बजट में नौकरपेशा आदमी की आस इसी पर टिकी रहती है कि आयकर में कितनी छूट मिलेगी। देखना ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली टैक्स में कोई राहत देने जा रहे हैं या नहीं लेकिन फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौजूदा आयकर की दरें।

60 साल से कम पुरुषों के लिए टैक्स 

फिलहाल 60 साल से कम आयु वाले जिनकी सालाना आमदनी 2,50,000 लाख रुपये से कम हैं, उन्हें टैक्स नहीं देना होता है। ये आय अगर 2.5 लाख रुपये से 5.0 लाख रुपये के बीच हो तो 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा। यह टैक्स 2.5 लाख रुपये से अतिरिक्त आय पर लगता है। इसी तरह सालाना आय 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच रहने पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है।

60 साल से कम महिलाओं के लिए टैक्स

इस श्रेणी ने 2.5 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। वहीं आय 2.50 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम रहने की स्थिति में 10 फीसदी टैक्स लगता है। बाकी दोनों वार्षिक आय कैटेगरी में भी महिलाओं पर पुरुषों की तरह टैक्स लगता है।

60 साल से अधिक उम्र यानी सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स

मौजूदा कानून के मुताबिक सीनियर सिटिजन को टैक्स में छूट के लिए न्यूनतम आय में 50,000 रुपये अतिरिक्त की छूट मिलती है मतलब सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता वहीं बाकी इनकम स्लैब में सीनियर सिटिजन को भी आम नागरिक के बराबर टैक्स देना होता है।

सुपर सीनियर सिटिजन (80 साल से अधिक नागरिक)

मौजूदा नियम के मुताबिक सुपर सीनियर की 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं 5 लाख और 10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब में उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह 20 और 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।

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