Monday, December 08, 2025
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लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश, PM, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा

सरकार ने लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार होने पर पद से हटना होगा।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Aug 20, 2025 02:06 pm IST, Updated : Aug 20, 2025 11:48 pm IST
गृह मंत्री अमित शाह- India TV Hindi
Image Source : SANSAD TV गृह मंत्री अमित शाह

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया। इस बिल में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। बाद में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया। इसके अलावा ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ को भी जेपीसी को भेजा गया है।

संसद में आज कौन-कौन से बिल?

1. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025

2. केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
4. द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025

गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा जरूरी क्यों होना चाहिए?

वजह नं. 1- निष्पक्ष जांच हो सके।
वजह नं. 2- जांच एजेंसी/अधिकारी पर दबाव ना बना सके।
वजह नं. 3- गवाहों को प्रभावित ना किया जा सके।
वजह नं. 4- साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश ना हो।

हाल ही में चर्चा में रहे ये मामले

बता दें कि हाल ही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। लेकिन इनमें एक मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने जेल जाने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। 

वहीं ED ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को भी एक मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अगर नया विधेयक पास हो जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि पद पर बैठे नेता को कुर्सी छोड़नी होगी।

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