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नोटिस: अदालत ने माल्या को निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ली

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर माल्या को नोटिस जारी किए हैं। इसके मुताबिक निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ले ली गई है।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: May 11, 2016 9:20 IST
नोटिस: अदालत ने माल्या को निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ली, 20 मई तक देना होगा जबाव- India TV Paisa
नोटिस: अदालत ने माल्या को निजी तौर पर पेशी से मिली छूट वापस ली, 20 मई तक देना होगा जबाव

नई दिल्ली। बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर माल्या को नोटिस जारी किए हैं। ईडी ने माल्या को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट खत्म किए जाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि माल्या विदेशी मुद्रा विनिमय के कथित उल्ल्घंन के एक मामले में भेजे गए समन से कथित तौर पर बच रहे हैं। इस फैसले के बाद माल्या को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

20 मई तक का दिया कोर्ट ने समय

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने इस पर माल्या से सम्मन का जवाब 20 मई तक देने को कहा है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने एक याचिका दायर की थी जिसमें बंद हो चुकी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर के चेयरमैन माल्या के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी करने की भी अपील की गई है ताकि संबंधित मामले की सुनवाई में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा, आरोपी (माल्या) के लिए 20 मई का नोटिस उनके वकील को दे दिया जाए।

किंगफिशर एयरलाइन की एसएफआईओ जांच जारी

सरकार ने कहा कि सफेदपोश अपराध की जांच के लिए अधिकृत एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) काफी समय से परिचालन से बाहर हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन की कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, एसएफआईओ मौजूदा समय में किंगफिशर एयरलाइन की जांच कर रही है। चूंकि जांच का काम प्रगति पर है, इसलिए इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। उनसे पूछा गया था कि यूबी समूह के मामलों को देखने वाली अंकेक्षण ऑडिट कंपनियों के काम में चूक का मुद्दा क्या बैंकों ने उठाया और क्या इसकी जांच एसएफआईओ कर रहा है।

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