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RBI ने चार NBFCs के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई, दिए ये सख्त निर्देश, नहीं होगी ये आजादी

यह कदम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Oct 17, 2024 20:30 IST, Updated : Oct 17, 2024 20:30 IST
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एसजी फिनसर्व लिमिटेड, जिसे पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना - India TV Paisa
Photo:FILE भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एसजी फिनसर्व लिमिटेड, जिसे पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था, पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को 21 अक्टूबर, 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की मंजूरी और वितरण बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

यह कदम आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा

खबर के मुताबिक, यह कदम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। यह कार्रवाई इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में उनके भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) और उनके फंड की लागत पर लगाए गए ब्याज प्रसार के संदर्भ में देखी गई भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है, जो अत्यधिक पाई गई हैं। यह 14 मार्च, 2022 के मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक (सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए नियामक ढांचा) निदेश, 2022 (25 जुलाई, 2022 तक अद्यतन) और मास्टर निदेश- रिजर्व बैंक में निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं हैं।

SG फिनसर्व पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने एसजी फिनसर्व लिमिटेड, जिसे पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था, पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने के लिए विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों से अन्य बातों के साथ-साथ सीओआर की विशिष्ट शर्तों का अनुपालन न करने का पता चला।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, कंपनी ने सार्वजनिक धन स्वीकार किया और उसे जारी किए गए सीओआर की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऋण दिए। आरबीआई ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 'विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना - परिसंपत्ति वर्गीकरण और जोखिम सीमा का प्रावधान' और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।

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