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इन 7 Post Office schemes की मदद से आप भी बना सकते हैं बड़ा बैंक बैलेंस, जानिए क्‍या हैं फायदें

पोस्ट ऑफिस की ऐसी 7 स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप भी अपने लिए एक बड़ा बैंक बैलेंस तैयार कर सकते हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 25, 2021 12:56 IST
These 7 Post Office schemes may help you create big bank balance- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

These 7 Post Office schemes may help you create big bank balance

नई दिल्‍ली। कोविड-19 संकट के बीच हर कोई अपना पैसा ऐसी जगह निवेश करना चाहता हैं, जहां वह बेहतर रिटर्न के साथ सुरक्षा की गारंटी भी हासिल कर सकें। यदि आप भी ऐसे किसी विकल्‍प की खोज में हैं तब पोस्‍ट ऑफ‍िस आपके धन के लिए सबसे बेहतर स्‍थान है। पोस्‍ट ऑफ‍िस में उपभोक्‍ताओं के लिए वर्तमान में कई स्‍पेशल स्‍कीम मौजूद हैं, जिन पर वह बेहतर इंटरेस्‍ट, लॉन्‍ग-टर्म सिक्‍यूरिटी और गारंटीड रिटर्न हासिल कर सकते हैं। पोस्‍ट ऑफ‍िस के ये प्‍लान सभी उम्र के लोगों जैसे बच्‍चे, अधेड़ और वरिष्‍ठ नागरिकों को कवर करते हैं। हम यहां पोस्‍ट ऑफ‍िस की ऐसी 7 स्‍कीम के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप भी अपने लिए एक बड़ा बैंक बैलेंस तैयार कर सकते हैं। इन योजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्‍स से पूरी तरह छूट भी मिलती है।  

नेशनल सेविंग सर्टिफ‍िकेट (NSC)

पोस्‍ट ऑफ‍िस का यह इनवेस्‍टमेंट प्‍लान बहुत लोकप्रिय है। पोस्‍ट ऑफ‍िस नेशनल सेविंग सर्टिफ‍िकेट पर वर्तमान में 6.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज का भुगतान किया जा रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफ‍िकेट में निवेश किया गया धन आयकर अधनियिम की धारा 80सी के तहत टैक्‍स छूट के लिए पात्र है। आप इस स्‍कीम में पांच साल के लिए अपना पैसा जमा कर सकते हैं।  

पोस्‍ट ऑफ‍िस फ‍िक्‍स्‍ड डिपोजिट

पोस्‍ट ऑफ‍िस फ‍िक्‍स्‍ड डिपोजिट में, आप एक नि‍श्चित अवधि के लिए धन निवेश कर सकते हैं। आप एक से पांच साल की अवधि के लिए एफडी करवा सकते हैं। इसमें आपको तय रिटर्न और ब्‍याज भुगतान का लाभ मिलता है। फ‍िक्‍स्‍ड डिपोजिट अकाउंट को चार परिपक्‍वता अवधि एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए खुलवाया जा सकता है। इस स्‍कीम में, आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्‍स छूट का भी लाभ उठा सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS)

एनपीएस एक रिटायरमेंट प्‍लान है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप यहां निवेश किए गए धन पर टैक्‍स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। यह 6 विभिन्‍न फंड्स में धन निवेश के विकल्‍प देता है। इसमें निवेश की अधिकतम कोई सीमा तय नहीं है। आप इस स्‍कीम में 500 रुपये के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस स्‍कीम के तहत, कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के समय एक लमसम राशि मिलती है।

सुकन्‍या समृद्धि योजना

अपनी बेटी के भविष्‍य को सुरक्षित बनाने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना एक अच्‍छा विकल्‍प है। इस स्‍कीम में, मौजूदा वक्‍त में 7.6 प्रतिशत की दर से ब्‍याज दिया जा रहा है। इस स्‍कीम में एक वित्‍त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्‍स से छूट भी मिलती है।

किसान विकास पत्र

छोटे स्‍तर पर नि‍वेश के लिए यह एक अच्‍छा विकल्‍प है। इस बचत योजना पर वर्तमान में 6.9 प्रतिशत की ब्‍याज दर उपलब्‍ध है। इस स्‍कीम में रिटर्न बेहतर होगा लेकिन टैक्‍स छूट नहीं होगी। पहले यह योजना 113 महीने में मैच्‍योर हो जाती थी, लेकिन अब इसकी मैच्‍योरिटी अवधि घटकर 124 महीने रह गई है। किसान विकास पत्र में न्‍यूनतम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की यहां कोई सीमा नहीं है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम  

पोस्‍ट ऑफ‍िस सीनियर सिटीजन के लिए स्‍पेशल सुविधा उपलब्‍ध कराता है। इस स्‍कीम के तहत उन्‍हें 7.4 प्रतिशत का ब्‍याज दिया जा रहा है। इस स्‍कीम की शुरुआत 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को लाभांवित करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्‍कीम के तहत, पांच साल के लिए निवेश किया जा सकता है। इसमें आप न्‍यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश टैक्‍स फ्री है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पोस्‍ट ऑफ‍िस की पीपीएफ स्‍कीम में निवेश को सुरक्षित माना जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल की लॉन्‍ग-टर्म इनवेस्‍टमेंट स्‍कीम है, जिसपर वर्तमान में 7.1 प्रतिशत की दर से ब्‍याज दिया जा रहा है। इस स्‍कीम में निवेश के लिए कोई न्‍यूनतम या अधिकतम उम्र का बंधन नहीं है। आप 500 रुपये के साथ पीपीएफ में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्‍कीम में एक वित्‍त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का ही निवेश किया जा सकता है। इस स्‍कीम के तहत पीपीएफ में किया गया निवेश और उस पर मिलने वाला ब्‍याज दोनों ही आयकर अधि‍नियम की धारा 80सी के तहत टैक्‍स-फ्री हैं।

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