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राजस्थान: थिएटर में होगी सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों की एंट्री, कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन लागू

 Published : Dec 30, 2021 07:33 pm IST,  Updated : Dec 30, 2021 07:33 pm IST

राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कुछ सख्ती की जाएगी। इसके बाद थिएटर में सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।

राजस्थान ने लागू की नई गाइडलाइन- India TV Hindi
राजस्थान ने लागू की नई गाइडलाइन Image Source : PTI

Highlights

  • राजस्थान के जयपुर में सबसे अधिक 88 मामले आए
  • बुधवार को 23 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं
  • प्रदेश में कुल 69 केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं

राजस्थान में एक बार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दिसंबर के महीने में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 131 मामले सामने आए हैं। जयपुर में सबसे अधिक 88 मामले आए। साथ ही ओमिक्रोन भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। बुधवार को 23 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल 69 केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। 7 जिलो में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। 

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है। नए साल से फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। हर तरह के समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। हालांकि 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा।

सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। रात 10 बजे बाजार बंद करने होंगे। प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर सख्ती होगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 12:30 बजे तक की छूट का प्रस्ताव रखा गया है।

कोविड टीकाकरण होगा अनिवार्य-

राजस्थान सरकार ने कोविड टीकाकरण अनिवार्य करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत राजस्थान में सभी पात्र लोगों के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीका अनिवार्य होगा। इस तारीख के बाद टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 

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