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राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स, जानिए- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

राजस्थान सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 31, 2020 10:03 am IST, Updated : Aug 31, 2020 10:07 am IST
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर: राजस्थान सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9वीं-12वीं के विद्यार्थियों को अपनी मर्जी से स्कूल जाकर ​अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने की अनुमति होगी। इसके लिए अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स और ऐसी जगहें बंद रहेंगी। हालांकि, 21 सितंबर से ओपन ऐयर थियेटर खोलने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, 21 सितंबर के बाद अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई थी जबकि स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने के लिए कहा गया था। 

केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।

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