आरोपी ने लड़की से उसके साथ एक सेल्फी लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने उसे निजी तौर पर मिलने के लिए कहा कि वह उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना चाहता है।
जमात-ए-इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी और शरिया के खिलाफ बताया।
आरोप है कि पहले युवक ने पीड़िता के साथ दोस्ती की और फिर उसके साथ बलात्कार कर वीडियो बना लिया तथा उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण महिला के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने यह चार्जशीट 27 अक्टूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अदालत में दाखिल की है।
अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा ने अपने आरोप में कहा था कि विधायक के पास पर उसके साथ तेजेंद्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और खुद योगेंद्र सागर ने रेप किया।
शर्मा ने बताया कि पुलिस को इस कार में करण के साथ राहुल राठौड़ नाम का व्यक्ति भी मिला और विधायक पुत्र के फरार रहने में राठौड़ की भूमिका की जांच की जा रही है।
आरोपी दिनेश जाट को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। डीजीपी ने कहा कि अपराध के बारे में सूचना 20 सितंबर मिली, जब आरोपी नाबालिग को उपहार का लालच देकर उसके घर से ले गया।
कांग्रेस विधायक के थाने पहुंचकर पुलिस अफसरों से चर्चा के बारे में पूछे जाने पर महिला थाना प्रभारी शर्मा ने कहा, ‘‘विधायक ने हमें आश्वस्त किया है कि वह अपने फरार बेटे करण को जल्द ही पुलिस के सामने पेश करेंगे।’’
प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी ने महिला का उत्पीड़न करने के लिए उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालीं।
दिल्ली में एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने अपनी सहयोगी महिला डॉक्टर को ही हवस का शिकार बना डाला। आरोपी डॉक्टर ने अपने घर में इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी लड़की को बंतवाल शहर के पास छोड़ गया और पीड़िता अपनी मां को बुलाकर घर पहुंची।
लखनऊ की एक पोक्सो अदालत ने अपनी 5 महीने की चचेरी बहन से बेरहमी से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे आग लगाने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है।
मामले के आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
SSP ने कहा, हमने नाबालिग लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की है और उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया है।
इशाक ने शुक्रवार की शाम घर में घुसकर शिकायतकर्ता की बेटी के साथ जबरन रेप करने की कोशिश की।
अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि जांच अधिकारियों को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में एक शख्स ने 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उस पर हथौड़े से हमला किया।
शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि जिस नंबर से फोन आया था उसे सर्विलांस पर लगाया गया तो उसकी लोकेशन जलालाबाद में मिली।
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