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बुलडोजर कार्रवाई और मोईद खान पर अवधेश प्रसाद का बयान, बोले- कोर्ट न मंगाती तो सरकार रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Oct 01, 2024 04:03 pm IST,  Updated : Oct 01, 2024 04:03 pm IST

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आज भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भदरसा गैंगरेप और उच्चतम न्यायालय के बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि मुझे अपने देश के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

Avedhash Prasad statement on bulldozer action and Moeed Khan said Government would not have publishe- India TV Hindi
बुलडोजर कार्रवाई और मोईद खान पर अवधेश प्रसाद का बयान Image Source : ANI

समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने आज अयोध्या में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर कहा, "उच्चतम न्यायालय ने जो बुलडोजर मामले में जो निर्देश दिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मुझे अपने देश के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।" वहीं भदरसा गैंगरेप मामले पर गैंगरेप आरोपी मोईद खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट ना मंगाती डीएनए रिपोर्ट तो सरकार डीएनए रिपोर्ट को प्रकाशित ही नहीं करती। 

सपा सांसद ने भाजपा पर साधा निशाना

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि गैंगरेप को लेकर मोईद खान को चर्चा में लाया गया। सरकार की तरफ से मोईद खान मोइद खान बोला गया। सारी बातें अब साफ हो गई हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि वह इतनी ज्यादा उम्र का है, वह कैसे ये काम कर सकता है। मुस्लिम के नाम पर भाजपा बदनाम करना चाहती है। अगर उच्च न्यायालय रिपोर्ट ना मांगती तो यह रिपोर्ट प्रकाशित न होती। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यह संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। 

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

उन्होंने कहा कि यह मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और इस मैसेज से 2027 में जब चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर न केवल किसी खास समुदाय बल्कि सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि उसकी गाइडलाइन पूरे भारत में लागू होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्ट कर रहा है कि किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता है।

(रिपोर्ट- अरविंद)

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