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दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर बैन का फैसला वापस लिया, ईंधन मिलेगा-गाड़ी सीज नहीं होगी

दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर हाल ही में लगाए गए बैन का फैसला वापस ले लिया है। अब 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा-गाड़ी सीज भी नहीं होगी।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jul 04, 2025 11:26 am IST, Updated : Jul 05, 2025 12:01 am IST
delhi old cars ban decision removed- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए बड़ी राहत।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। CM रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होंगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे।

 पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा

पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने U टर्न ले लिया है। दिल्ली में अब पुरानी कार बेकार नहीं होगी बल्कि वो दौड़ेगी क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसलों को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा।

फिर किस आधार पर होगी वाहनों पर कार्रवाई?

CM रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल से पुरानी स्कूटी, मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा।

क्या था सरकार का पहले का फैसला?

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू हुआ था जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे। हालांकि, 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है।

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