मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2026 के उन कैंडिडेट्स के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है जो अपनी कैटेगरी का स्टेटस इंडियन से नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) में बदलना चाहते हैं। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट NRI स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें सभी जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ nri.adgmemcc1@gmail.com पर ईमेल से जमा करने होंगे। सबमिशन विंडो 1 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से 3 दिसंबर 2025 को सुबह 08:00 बजे तक तय है। इस टाइमफ्रेम के बाहर मिले ईमेल तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। MCC ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही ईमेल में अटैच किए जाने चाहिए, ताकि प्रोसेसिंग के लिए पूरा सबमिशन पक्का हो सके।
नोटिस में लिखा है, "सभी उम्मीदवारों को यह जानकारी दी जाती है कि जो लोग मामले (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 689/2017- कर्नाटक में डीम्ड विश्वविद्यालयों के संघ (CODEUNIK) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) दिनांक 22-08-2017 (प्रतिलिपि संलग्न) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश/आदेशों के अनुसार एनआरआई होने का दावा कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों को भारतीय से एनआरआई में राष्ट्रीयता बदलने के अपने दावे के समर्थन में नीचे उल्लिखित अपने प्रासंगिक दस्तावेज़ ई-मेल nri.adgmemcc1@gmail.com के माध्यम से 1 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से 3 दिसंबर 2025 को सुबह 08:00 बजे तक भेजने चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवारों को आगे की कार्रवाई के लिए एमसीसी वेबसाइट (www.mcc.nic.in) के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही मेल में, तय समय के अंदर भेजें।"
एडवाइजरी में बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कैटेगरी बदलने के लिए माना जाएगा जो MCC के बताए गए डॉक्यूमेंट देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना या कई ईमेल में भेजे गए डॉक्यूमेंट पर विचार नहीं किया जाएगा। NEET PG के उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे बताए गए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतों का ध्यान से पालन करें, और यह पक्का करें कि एप्लीकेशन का हर हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हो।
कैंडिडेट या पेरेंट का पासपोर्ट
कैंडिडेट या पेरेंट का वैलिड पासपोर्ट जो उनके NRI स्टेटस को साबित करता हो।
वीजा / वर्क परमिट
पेरेंट या कैंडिडेट का वीज़ा या वर्क परमिट जो विदेश में रहने की जगह दिखाता हो।
रहने का समय और टाइप साफ-साफ बताना चाहिए।
विदेश में रहने का प्रूफ
भारत के बाहर लगातार रहने की जगह साबित करने के लिए यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, या बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स।
NRI रिलेशनशिप प्रूफ
कैंडिडेट और NRI पेरेंट के बीच रिश्ता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स (जैसे, बर्थ सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट डिटेल्स)।
इनकम / एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
सर्टिफ़िकेट जो दिखाता हो कि पेरेंट विदेश में कमा रहे हैं / काम कर रहे हैं।
एफिडेविट या डिक्लेरेशन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत NRI स्टेटस और एलिजिबिलिटी का दावा करने वाला शपथ पत्र।
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