Friday, April 19, 2024
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दंगल एक्ट्रेस मोलेस्टेशन केस में विकास सचदेवा दोषी करार, POCSO एक्ट के तहत 3 साल की जेल

दंगल एक्ट्रेस को मोलेस्ट करने वाले विकास सचदेवा को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है।

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: January 16, 2020 8:01 IST
ज़ायरा वसीम...- India TV Hindi
ज़ायरा वसीम मोलेस्टेशन केस में विकास सचदेवा दोषी करार

मुंबई: अपनी पहली ही फिल्म 'दंगल' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम के 2 साल पहले मोलेस्टेशन केस का फैसला आ गया है। जायरा पर जिस विकास सचदेवा पर मोलेस्ट करने का आरोप लगा था, कोर्ट में वो गिल्टी पाया गया और उसे 3 साल की सजा हुई है। ये सजा पॉक्सो एक्ट के तहत हुई है। ​साल 2017 में मुंबई का रहने वाले विकास सचदेवा पर जायरा वसीम ने आरोप लगाया था कि फ्लाइट में इस आदमी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है। जायरा वसीम ने जब ये शिकायत दर्ज कराई उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थीं यानी वो नाबालिग थीं, इसलिए कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई है।

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दिसंबर 2017 में जायरा वसीम फ्लाइट से नई दिल्ली से मुंबई आ रही थीं। उस वक्त विकास सचदेवा, जायरा वसीम के पीछे वाली सीट पर बैठा था। द स्काई इज पिंक की एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पीछे वाली सीट से विकास ने पैर आगे किया और जायरा के कंधे पर पैर से गलत तरीके से छुआ। वहीं विकास का कहना है कि वो फ्लाइट में सोने की कोशिश कर रहे थे, उनका पैर गलती से टच हुआ वो मोलेस्ट नहीं कर रहे थे। विकास की फैमिली भी उन्हें इनोसेंट मान रही है।

 

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वर्क फ्रंट की बात करें तो जायरा वसीम आखिरी बार द स्काई इज पिंक में प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म में जायरा प्रियंका की बेटी के रोल में थीं। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही जायरा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। जायरा ने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ये बात शेयर की थी। जायरा का कहना था कि वो रिलीजन के लिए ये फैसला ले रही हैं।

क्या है पॉक्सो (POSCO) एक्ट?

POCSO एक्ट का पूरा नाम "The Protection Of Children From Sexual Offences Act" है। पॉक्सो एक्ट-2012; को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। यह एक्ट तब लगता है जब बच्चे की उम्र 18 साल के कम यानी वो नाबालिग हो।​

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