Saturday, February 28, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. गृह मंत्रालय ने स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी, जानिए नयी गाइडलाइन की बड़ी बातें

गृह मंत्रालय ने स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी, जानिए नयी गाइडलाइन की बड़ी बातें

Written by: IndiaTV Hindi Desk Published : Jan 27, 2021 07:29 pm IST, Updated : Jan 27, 2021 07:51 pm IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

MHA issues new COVID-19 guidelines for surveillance, containment and caution, Check full details- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV MHA issues new COVID-19 guidelines for surveillance, containment and caution, Check full details

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एमएचए की नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं, स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू होंगे। एमएचए की नई गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।

जानिए MHA द्वारा जारी नई गाइडलाइन की बड़ी बातें

  1. कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
  2. गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। 
  3. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा।
  4. यात्री ट्रेनों की आवाजाही, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय समय पर अपडेटेड एसओपी जारी की जाएंगी। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
  5. वहीं राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी तरह की मनाही नहीं होगी। इसके साथ ही केंद्र की ओर से 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल के कम उम्र से कम के बच्चों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
  6. आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  7. निगरानी और नियंत्रण के लिए और सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। यदि आवश्यक हो तो कंटेनमेंट जोन को इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाएगा। सीमांकित कंटेनमेंट जोन के भीतर, MoHFW द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी।
  8. स्थानीय जिला, पुलिस और नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement