Tuesday, March 10, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना गलत लेकिन... सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शख्स को कर दिया बरी

किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना गलत लेकिन... सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शख्स को कर दिया बरी

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2 Published : Mar 04, 2025 03:47 pm IST, Updated : Mar 04, 2025 03:47 pm IST

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 11 फरवरी को ये फैसला सुनाया। आरोपी पर एक सरकारी कर्मचारी को 'पाकिस्तानी' कहने का आरोप था, जबकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था।

Supreme court- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टिप्पणी को लेकर अहम बात कही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को 'मियां-तियां' या 'पाकिस्तानी' कहना भले सुनने में ठीक नहीं लगता हो, लेकिन ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने इस प्रावधान के तहत एक आरोपी को दोषमुक्त करते हुए कहा कि यह टिप्पणी, हालांकि अनुचित थी, लेकिन आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कानूनी बाध्यता को पूरा नहीं करती।

मामले में क्या आरोप?

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 11 फरवरी को ये फैसला सुनाया। आरोपी पर एक सरकारी कर्मचारी को 'पाकिस्तानी' कहने का आरोप था, जबकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था।

मामला उप-विभागीय कार्यालय, चास में एक उर्दू अनुवादक और कार्यवाहक क्लर्क (सूचना का अधिकार) की तरफ से दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी देने के लिए अपीलकर्ता से मिलने गया, तो आरोपी ने उसके धर्म का हवाला देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।

इसके बाद अनुवादक ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जांच के बाद निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को तीनों आरोपों से किया मुक्त

झारखंड हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने के अनुरोध वाली आरोपी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसे जानबूझकर अपमान करने के अपराध से मुक्त कर दिया और कहा कि धारा 353 के अलावा ‘‘उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे शांति भंग हो सकती हो।’’ कोर्ट ने कहा, ‘‘हम हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हैं, जिसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था। हम अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हैं तथा अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों से मुक्त करते हैं।’’

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत आरोप को कायम रखने के लिए हमले या बल प्रयोग का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहना गलत होगा, लेकिन इससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द आदि बोलना) के तहत आरोप से एक व्यक्ति को मुक्त कर दिया। (भाषा इनपुट्स के साथ)

यह भी पढ़ें-

हाई कोर्ट ने पार्क से पेश होने वाले वकील को लगाई फटकार, कहा- 'हाइब्रिड’ अदालत अब भी न्यायालय

पहले पति से नहीं हुआ डिवोर्स, फिर भी दूसरे पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं महिलाएं: सुप्रीम कोर्ट

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement