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राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दी याचिका, दिया ये निर्देश

 Reported By: Vishal Pratap Singh Edited By: Subhash Kumar
 Published : May 05, 2025 02:23 pm IST,  Updated : May 05, 2025 03:00 pm IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

राहुल गांधी को बड़ी राहत।- India TV Hindi
राहुल गांधी को बड़ी राहत। Image Source : PTI

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है यानी अपने यहां मामला खत्म कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय देते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट की मांग की थी, जिसमें सरकार को बताना था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। आइए जानते हैं कि इस याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है।

याची को मिली ये बड़ी छूट

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही याची एस विग्नेश शिशिर को एक खास छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं।

केंद्र सरकार कोई समय सीमा नहीं बता पा रही- कोर्ट

सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

यहां समझें पूरा मामला

PTI के मुताबिक, पीटीआई की मानें तो याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके पास सभी दस्तावेजों के साथ ब्रिटिश सरकार की कुछ ई-मेल भी हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और साथ ही वो लोकसभा सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज कराया जाए और जांच भी करवाया जाए।

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