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जानिए क्या है वित्त मंत्रालय की माफी योजना, 1 सितंबर से पुराने विरासती मामलों का ऐसे होगा निपटान

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

Written by: India TV Business Desk
Published : Aug 23, 2019 06:41 am IST, Updated : Aug 23, 2019 06:41 am IST
Amnesty scheme for legacy service tax, excise duty cases to open on September 1- India TV Paisa

Amnesty scheme for legacy service tax, excise duty cases to open on September 1

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना 'सबका विश्वास-विरासत विवाद निपटान योजना, 2019' का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसके तहत सभी श्रेणी के मामलों में उल्लेखनीय कर राहत दी जाएगी। साथ ही इसमें ब्याज, जुर्माने की पूरी छूट उपलब्ध होगी। इन सभी मामलों में ब्याज, जुर्माने या हर्जाने की कोई और देनदारी नहीं होगी। इसमें अभियोजन से भी पूरी माफी मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह योजना एक सितंबर से 31 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेगी। सेवा कर और उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने मुकदमों में 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व फंसा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का मकसद मुख्य तौर पर छोटे करदाताओं को उनके लंबित पुराने कर विवादों से मुक्त करना है।

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