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तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 59 से बढ़कर हुई 60 साल, सीएम पलानीस्वामी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने का निर्णय लिया था।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Feb 25, 2021 12:39 pm IST, Updated : Feb 25, 2021 12:39 pm IST
Tamil Nadu increases govt employees retirement age to 60 years- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Tamil Nadu increases govt employees retirement age to 60 years

चेन्‍नई। तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ई.के पलानीस्‍वामी ने गुरुवार को राज्‍य विधानसभा में राज्‍य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्‍त आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। विधानसभा में रूल 110 के तहत इस घोषणा को करते हुए मुख्‍यमंत्री ने कहा कि रिटायरमेंट आयु में यह वृद्धि सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। इसमें स्‍थानीय निकायों और सरकारी अंडरटेकिंग कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। उन्‍होंने कहा कि 31 मई, 2021 को सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों को भी आज की घोषणा का लाभ मिलेगा।

मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने का निर्णय लिया था।

मप्र सरकार ने घटाई सेवानिवृत्‍त आयु

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संविदा अध‍िकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में तीन साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाये 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।  सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.50 लाख संविदाकर्मी प्रभावित होंगे। वहीं, राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों में संविदा पर पदस्थ 4,200 अध‍िकारियों व कर्मचारियों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार अब इन कर्मचारियों को भी 62 साल में ही रिटायर किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति 'संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011' के तहत की गई है। जिसमें रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष रखी गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त अध‍िकारियों-कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने के नियम बनाए। जिसमें कहा गया कि संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा के आधार पर 62 साल से पहले नहीं हटाया जा सकेगा।

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