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सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाया, जानें कब लागू होंगी नई दरें

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Sep 17, 2024 11:16 pm IST,  Updated : Sep 17, 2024 11:27 pm IST

सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर अब कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा।

सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाया- India TV Hindi
सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाया Image Source : REUTERS

Windfall Tax: सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) को घटाकर शून्य प्रति टन कर दिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर अब कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की नई दरें बुधवार, 18 सितंबर से लागू होंगी। सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स

बताते चलें कि कच्चे तेल पर ये टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। दो हफ्ते में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों में इसे अधिसूचित किया जाता है। इससे पहले, 31 अगस्त को संशोधन प्रभावी हुआ था। उस समय सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 2100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया था। 

डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर जीरो हुआ विंडफॉल टैक्स

भारत सरकार द्वारा विंडफॉल टैक्स में की गई ये कटौती कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद की गई है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें अप्रैल के 92 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के एक्सपोर्ट पर SAED को 1850 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य (0) कर दिया गया है। नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी। 

देश में पहली बार 1 जुलाई, 2022 को कच्चे तेल पर लगाया गया था विंडफॉल टैक्स

बताते चलें कि देश में पहली बार 1 जुलाई, 2022 को कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ पर कर यानी विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो एनर्जी कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाते हैं।

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