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संभल मामले की जांच को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद HC से खारिज, जानें क्यों

 Reported By: Imran Laeek Edited By: Malaika Imam
 Published : Dec 04, 2024 03:28 pm IST,  Updated : Dec 04, 2024 03:49 pm IST

याचिका में एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी पीआईएल वापस लेने का निर्णय लिया।

याचिकाकर्ता ने याचिका ली वापस- India TV Hindi
याचिकाकर्ता ने याचिका ली वापस Image Source : FILE/PTI

उत्तर प्रदेश के संभल मामले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। याचिका में एसआईटी (SIT) और सीबीआई (CBI) जांच की मांग की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसके आधार पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार ने पहले ही एक न्यायिक आयोग गठित किया है, जो जांच करेगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद याचिका दाखिल करने की छूट रहेगी।

न्यायिक आयोग ने तीन दिन पहले ही संभल पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। जनहित याचिका औचित्यहीन हो जाने की वजह से हाई कोर्ट ने अब इस मामले में किसी तरह का दखल देने से इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि अगर वह न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो बाद में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने पीआईएल लिया वापस

याचिकाकर्ता की मांग पहले ही मंजूर हो गई है। ऐसे में अब इस जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अदालत की सलाह पर याचिकाकर्ता ने अपनी पीआईएल को वापस ले लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से आज होने वाली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट इमरान उल्ला और विनीत विक्रम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अश्विनी मिश्र और जस्टिस गौतम चौधरी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई।

दूसरी याचिका पर आज नहीं हो सकी सुनवाई

संभल हिंसा से जुड़ी दूसरी जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दिल्ली की संस्था एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तकनीकी वजहों से आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सुनवाई अब कल नई बेंच में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज संभल मामले में दखल नहीं दिए जाने से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है।

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