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आसाराम की उम्मीद फिर टूटी, स्वामी भी नहीं दिला पाए बेल

 Written By: Rajesh Purohit
 Published : Jun 20, 2015 03:07 pm IST,  Updated : Jun 20, 2015 03:10 pm IST

नई दिल्ली: नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में डेढ़ साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका छठी बार ठुकरा दी गई है जिससे उनके बाहर आने की उम्मीदें एक बार

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आसाराम की उम्मीद फिर टूटी, स्वामी भी नहीं दिला पाए बेल

नई दिल्ली: नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में डेढ़ साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका छठी बार ठुकरा दी गई है जिससे उनके बाहर आने की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल हो गईं हैं। जोधपुर जिला एवं सेशन कोर्ट (जोधपुर जिला) ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।

आपको बता दें कि आसाराम की जमानत याचिका पर पैरवी के लिए बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी खुद जोधपुर आए थे और बतौर वकील आसाराम की पैरवी की थी। उन्होंने दलील दी थी कि पूरे मामले को गढ़ा गया है और आसाराम जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। अदालत ने अपना आदेश आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन स्वामी भी आसाराम को जमानत दिला पाने में विफल रहे।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष के वकील पीसी सोलंकी ने कहा था कि अदालत को फैसला करने से पहले पीडि़ता की उम्र सहित इस कथित अपराध की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले आसाराम की दो जमानत याचिकाएं निचली अदालत ने खारिज की थीं। उन्होंने जमानत के लिए दो बार उच्च न्यायालय का रूख किया था लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी मिली थी। एक बार उच्चतम न्यायालय से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। आसाराम सितंबर, 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। उन पर अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।

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