Sunday, February 08, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. दुकान खोलने के आदेश पर गृह मंत्रालय ने दिया स्‍पष्‍टीकरण, जानिए कहां और कौन सी दुकानें खुलेंगी

दुकान खोलने के आदेश पर गृह मंत्रालय ने दिया स्‍पष्‍टीकरण, जानिए कहां और कौन सी दुकानें खुलेंगी

गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी।

Edited by: India TV News Desk
Published : Apr 25, 2020 11:50 am IST, Updated : Apr 25, 2020 11:55 am IST
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops- India TV Hindi
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रव्‍यापी लॉकडाउन के बीच शनिवार से सभी गैर-जरूरी दुकानों को खोलने का आदेश शुक्रवार को देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है। इस स्‍पष्‍टीकरण के जरिये यह साफ-साफ समझाया गया है कि कहां-कहां और कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के शुक्रवार के आदेश के बाद ऐसी खबरें फैल गई थीं कि सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय को यह स्‍पष्‍टीकरण देना पड़ा है।

गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने स्‍पष्‍टीकरण में कहा कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। केवल वहीं दुकानें बंद रहेंगी, जो ग्रामीण इलाके में स्थित शॉपिंग मॉल के अंदर हैं। इसी प्रकार शहरी इलाकों में, सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकान और रिहायशी कॉम्‍प्‍लेक्‍स में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

MHA notice on shops opening

MHA issues clarification on order allowing the opening of shops

गृह मंत्रालय ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि बाजार, बाजार कॉम्‍प्‍लेक्‍स और शॉपिंग मॉल्‍स में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मंत्रालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री की अनुमति जारी रहेगी।

opening of shops notification

MHA issues clarification on order allowing the opening of shops

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि शराब व अन्‍य वस्‍तुओं की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को शनिवार से खोलने की मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन इन्‍हें भी सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखना अनिवार्य होगा।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement