Saturday, May 11, 2024
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हरियाणा और पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर मंगलवार तक रोक

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सोमवार को दुष्कर्म मामले में सजा सुनाए जाने से पहले तनाव फैलने के मद्देनजर हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 29 अगस्त (मंगलवार) तक के लिए रोक लगा दी।

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Updated on: August 27, 2017 20:56 IST
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चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सोमवार को दुष्कर्म मामले में सजा सुनाए जाने से पहले तनाव फैलने के मद्देनजर हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 29 अगस्त (मंगलवार) तक के लिए रोक लगा दी।

इससे पहले पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दुष्कर्म मामले में अदालत के फैसले से एक दिन पहले मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को दोनों राज्यों ने 24 अगस्त (गुरुवार) को निलंबित कर दिया था। राम रहीम के मामले में सजा का निर्धारण विशेष अदालत सोमवार को करेगी। इसके लिए रोहतक के जेल परिसर में एक विशेष अदालत बनाई जाएगी। न्यायधीश को सजा सुनाने के लिए रोहतक ले जाया जाएगा।

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह, राम निवास ने रविवार को कहा, "हरियाणा सरकार ने वॉयस काल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध सभी 2जी, 3जी, 4जी, सीडीएमए व जीपीआरएस, सभी एसएमएस सेवाओं व डोंगल सेवाओं सहित मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर राज्य में 29 अगस्त, सुबह 11.30 बजे तक के लिए रोक को बढ़ा दिया है।"

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 में अपनी दो साध्वियों से दुष्कर्म का दोषी करार दिया था। राम रहीम के हरियाणा व पंजाब में लाखों समर्थक हैं। बाद में राम रहीम को रोहतक शहर के पास एक जेल में स्थानांतरित किया गया।

उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के परिसर में भी इंटरनेट लीज लाइन की सुविधाएं 29 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसीएस ने कहा कि यह आदेश सीबीआई अदालत द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दौरान राज्य में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की रोकथाम के मद्दनेजर जारी किया गया है। ऐसा ही आदेश पंजाब सरकार ने भी लागू किया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

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