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फर्जी पीएमओ अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

 Edited By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Mar 23, 2023 07:49 pm IST,  Updated : Mar 23, 2023 07:51 pm IST

"मेरी सुविचारित राय है कि सरकारी वकील द्वारा दी गईं दलीलें उचित और आकर्षक हैं, बहुत वजन रखती हैं, लेकिन मैं आवेदक (पटेल) के वकील द्वारा पेश की गई दलील से असहमत हूं।''

ठग किरन भाई पटेल- India TV Hindi
ठग किरन भाई पटेल Image Source : TWITTER

श्रीनगर की अदालत ने गुरुवार को किरण भाई पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसने 2 मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था। श्रीनगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजा मुहम्मद तस्लीम ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, "जमानत अर्जी बेबुनियाद है।"

कोर्ट को पसंद नहीं आई दलील

उन्होंने कहा, "मेरी सुविचारित राय है कि सरकारी वकील द्वारा दी गईं दलीलें उचित और आकर्षक हैं, बहुत वजन रखती हैं, लेकिन मैं आवेदक (पटेल) के वकील द्वारा पेश की गई दलील से असहमत हूं, क्योंकि यदि इस स्तर पर आरोपी के पक्ष में जमानत के विवेक का प्रयोग किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से जांच के ताने-बाने को नष्ट कर देगा। नतीजतन, मेरी राय में तत्काल आवेदन किसी भी योग्यता से रहित है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।"

4 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें, किरण भाई पटेल को 4 मार्च को श्रीनगर के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्त में आने से पहले वह पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक होने का दावा कर रहा था। किरण भाई पटेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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