Saturday, April 27, 2024
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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में मिली नियमित जमानत

बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली की अदालत से शर्तों के साथ नियमित जमानत मिल गई है।

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Niraj Kumar Updated on: July 20, 2023 16:58 IST
बृजभूषण शरण सिंह - India TV Hindi
Image Source : पीटीआई बृजभूषण शरण सिंह

नई दिल्ली:  भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। बृजभूषण के साथ ही इस मामले में आरोपी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है।  जानकारी के मुताबिक दोनों को कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। रॉउज एवन्यू कोर्ट ने यह शर्त रखी किआरोपी जमानत के दौरान गवाहों को प्रभावित नही करेंगे।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शाम चार बजे अदालत ने दोनों आरोपियों को सशर्त नियमित जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।” उन्होंने अदालत से कहा, “आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।”

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया, “जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।” आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया, “कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।

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