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आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

 Reported By: Abhay Parashar Written By: Mangal Yadav
 Published : Apr 27, 2024 11:08 am IST,  Updated : Apr 27, 2024 11:33 am IST

दिल्ली वक्फबोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को रॉउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है।

विधायक अमानतुल्लाह खान- India TV Hindi
विधायक अमानतुल्लाह खान Image Source : INDIA TV

नई दिल्लीः दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को राहत मिली है। रॉउज एवेन्यू कोर्ट से आप विधायक को जमानत मिल गई है। दरअसल,  अमानतुल्लाह खान को ईडी  में पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद अमानतुला खान ईडी के समक्ष पेश हुए थे। 

15 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

हालंकि बाद में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि अमानतुल्लाह खान ईडी  के एक समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन किया था। कोर्ट ने कहा कि विधायक को अदालत में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अमानतुल्लाह खान आज रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें पेशी के बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

18 अप्रैल को ईडी ने की थी पूछताछ

अभी हाल में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप विधायक से 12 घंटे से अधिक की पूछताछ की थी। 18 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे आप विधायक से पूछताछ की गई और एजेंसी ने उनका बयान दर्ज किया था। 

विधायक के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है ईडी

 

विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े मामले में ईडी छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की और राशि का इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की। छापेमारी की कार्रवाई 2018-2022 तक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उसमें की गई गैर कानूनी भर्तियों और वक्फ की संपत्तियों को निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से पट्टे पर देने से संबंधित मामले में की गई थी। ईडी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं।

 

 

 

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