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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI, HC के फैसले को देगी चुनौती

कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने का फैसला सुनाया है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Dec 24, 2025 11:46 pm IST, Updated : Dec 25, 2025 12:00 am IST
कुलदीप सेंगर- India TV Hindi
Image Source : FILE (PTI) कुलदीप सेंगर

उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कड़ा रुख अपनाया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि जांच एजेंसी दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चुनौती देगी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उसे अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने यह फैसला सेंगर द्वारा दायर उस याचिका पर दिया था जिसमें उसने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने और अन्य पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए राहत मांगी थी।

CBI का कड़ा रुख

सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी इस फैसले से सहमत नहीं है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए सभी कानूनी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि अपराध की गंभीरता और मामले के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए दोषी को इस तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए।

कुलदीप सेंगर को मिली थी उम्रकैद

बता दें कि साल 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले में दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई थी। उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया था।

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