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कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा ने उठाया बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर की ये मांग

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jul 18, 2025 08:54 am IST,  Updated : Jul 18, 2025 12:04 pm IST

आवास पर कैश मिलने के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर के बड़ी मांग कर दी है।

yashwant verma cash case- India TV Hindi
जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। Image Source : FILE

कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से उनके खिलाफ संसद के आगामी मॉनसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इससे पहले अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच पैनल की उस रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन CJI संजीव खन्ना की महाभियोग की सिफारिश को भी चुनौती दी है।

ये पूरा मामला क्या है?

आपको बता दें कि ये पूरा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में मिले कैश से जुड़ा हुआ है। दरअसल, मार्च 14-15 की रात, दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी थी। आग बुझाने पहुंची टीम को उस घर की स्टोर रूम से जली हुई 500 रुपये की गड्डियां मिलीं। इस मामले को लेकर भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की इन-हाउस जांच समिति बनाई थी।

जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया था?

55 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और फायर ब्रिगेड स्टाफ के बयानों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन जजों के पैनल ने जस्टिस वर्मा और उनके परिवार को “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से” कैश रखने का जिम्मेदार ठहराया। पैनल ने कहा कि आग के बाद रातों-रात कैश को हटाया गया और जानबूझकर सबूत नष्ट किए गए थे।

तत्कालीन CJI ने की थी महाभियोग की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने 8 मई को जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच में सामने आई रिपोर्ट को भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग की सिफारिश के साथ भेजा था। हालांकि, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब इन सभी आरोपों को नकारते हुए इसे षड्यंत्र बताया है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। PTI के मुताबिक, याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच समिति ने उन्हें पूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले।

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