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दंगे में किया नुकसान तो करनी होगी भरपाई, इस राज्य की कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

हाल ही में सीएए लागू करने के बाद सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड में एक और बड़ा फैसला होने जा रहा है। यहीं की धामी सरकार की ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

Edited By: Amar Deep
Published : Mar 05, 2024 9:31 IST, Updated : Mar 05, 2024 9:31 IST
दंगे में किया नुकसान तो करनी होगी भरपाई।- India TV Hindi
Image Source : PTI/REPRESENTATIVE IMAGE दंगे में किया नुकसान तो करनी होगी भरपाई।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसने के उद्देश्य से सोमवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी। इसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अपराधियों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 लाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि दंगाइयों से निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली के अलावा, उन पर 8 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं दंगे को काबू करने के लिए सरकारी अमले और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी कराई जाएगी। 

राज्यपाल के पास भेजा गया अध्यादेश

अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अध्यादेश देश के सबसे सख्त दंगा विरोधी कानूनों में से एक बन जाएगा। सरकार ने हल्द्वानी में पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं के करीब एक महीने बाद यह फैसला लिया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भड़की हिंसा के दौरान कई वाहनों और एक थाने को आग लगा दी गई थी। 

सीएम ने एक्स पर दी जानकारी

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “राज्य में शांति भंग करने वालों को अब इसकी कीमत चुकानी होगी।” उन्होंने कहा कि दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी।”

(इनपुट- भाषा)

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