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'4 लाख रुपये बहुत कम हैं, 10 लाख मांगा था...', गुजारा भत्ता पर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का बयान

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jul 03, 2025 11:58 am IST, Updated : Jul 03, 2025 02:26 pm IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 4 लाख रुपये प्रति महीने का गुजारा भत्ता दें। अब इस फैसले पर शमी की पत्नी हसीन जहां का बयान सामने आया है।

Mohammed Shami Hasin alimony- India TV Hindi
Image Source : PTI कोर्ट के आदेश पर हसीन जहां का बयान।

भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां एक बार फिर से चर्चा में हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहम्मद शमी को निर्देश दिया है कि वह हसीन जहां से चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान पत्नी और बेटी को मेंटेनेंस के रूप में 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता दें। अब कोर्ट के इस फैसले पर शमी की पत्नी हसीन जहां का बयान सामने आया है। हसीन जहां ने कहा है कि 4 लाख रुपये बहुत कम हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस बारे में और क्या कुछ कहा है।

क्या बोलीं हसीन जहां?

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को लेकर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां ने कहा कि "भरण-पोषण की राशि पति की आय और उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर तय की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के अनुसार, एक पति को अपनी पत्नी और बच्चों को वही आलीशान जीवन देनी होती है, जिसका वह आनंद लेता है। इसलिए शमी की आलीशान जीवनशैली को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि 4 लाख रुपये बहुत कम हैं।"

हसीन जहां ने फैसले को जीत बताया

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने वाले निर्देश को लेकर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां ने कहा कि हमने शुरू में 10 लाख रुपये की मांग की थी, और वह भी सात साल और चार महीने पहले। अब महंगाई के साथ, हम संशोधन की मांग करेंगे।" कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को हसीन जहां ने अपने लिए एक बड़ी जीत बताया है।

क्या है पूरा विवाद?

आपको बता दें कि मार्च 2018 में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलु हिंसा, मैच फिक्सिंग और दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने जैसे कई आरोप लगाए थे। हालांकि, इनमें से कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हो पाया। शमी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। इससे पहले एक सत्र अदालत ने शमी को हसीन जहां को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये महीने का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हसीन जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी। हसीन जहां शमी से अलग रहती हैं।

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